43 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी : न्याय या अन्याय ?
43 साल जेल में रहने के बाद अदालत ने अब उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, अब यह सवाल भी आएगा कि यह न्याय है या अन्याय।
यह लखन पुत्र मंगली है, जो उत्तर प्रदेश की कौशांबी जेल से बाहर आए हैं। 43 साल लखन ने जेल में बिताए और अब अदालत ने उसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया। लखन पर हत्या के आरोप में वर्ष 1977 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 5 साल के बाद, उन्हें 1982 में निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। लखन का कहना था कि वह निर्दोष है। इसलिए 1982 में ही उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ एक अपील दायर की।
लेकिन इसके बाद जो हुआ । हाईकोर्ट ने लखन की इस याचिका को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यह मुकदमा कितने साल तक चला? 43 वर्ष तक यह मुकदमा चला और इन 43 सालों में लखन जेल में ही बंद रहा। अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मई 2025 को उन्हें बाइज़्ज़त बरी किए जाने का आदेश दिया और लखन को रिहा किया गया।
आपकी आधी ज़िंदगी, क्या पूरी ज़िंदगी भी एक मुकदमे में लग सकती है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है, उधार लिया है, अपनी ज़मीनें बेच दी हैं, अपने मकान बेच दिए हैं- सिर्फ इसलिए ताकि वे अदालत से न्याय ले सकें। और फिर भी, हमारे देश की जो आख़िरी उम्मीद होती है लोगों की- वो अदालत ही होती है। जब सब जगह से निराशा हाथ लगती है, जब कहीं से इंसाफ नहीं मिलता, तब आख़िर में हर व्यक्ति आज भी यही कहता है कि “मैं तुम्हारे ऊपर मुक़दमा करूंगा, मैं अदालत जाऊंगा, और अदालत में अब तुम्हारे साथ लड़ूंगा।”
सोचिए ! कितनी उम्मीद से हमारे देश के लोग यह बात कहते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या एक गरीब आदमी- लखन जैसा- कभी एक वकील भी अफोर्ड कर पाएगा? क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो पैसा लगता है, महंगे वकीलों को हायर करने का, मुक़दमा लड़ने का — क्या यह हमारे देश के गरीब लोगों के पास है?
इसलिए हमारे देश में जो लोग न्याय व्यवस्था को चला रहे हैं, उन्हें यह भी सोचना होगा कि हमारे देश में इंसाफ़ कितना महंगा हो चुका है और हमारे देश की गरीब जनता इसीलिए बिना इंसाफ के ऐसे ही इंतज़ार करती रहती है, जैसे लखन ने किया।
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